J&K से धारा 370 के अंत की शुरुआत! SC ने याचिका स्वीकार कर केंद्र से माँगा जवाब

The Supreme Court of India

नई दिल्ली. जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिलाने वाली संविधान की धारा 370 को खत्म करने के लिए दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है. अब कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके अपना पक्ष रखने को कहा है.

याचिकाकर्ता विजय लक्ष्मी झा की याचिका में कहा गया है कि अनुच्छेद 370 अस्थाई व्यवस्था थी. इसे खत्म करने के लिए सिर्फ राष्ट्रपति के आदेश की जरूरत भर है, जबकि इसके लिए जम्मू-कश्‍मीर की संविधान सभा के पुनर्गठन की जरूरत बताई जा रही है.

याचिकाकर्ता विजयलक्ष्मी झा ने कहा है कि सरकार को इसको लेकर के सफाई देनी चाहिए क्योंकि इस आर्टिकल पर भारत के राष्ट्रपति, संसद या फिर केंद्र सरकार की तरफ से अनुमति नहीं मिली है. इससे पहले भी तीन याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 और 35ए को लेकर के दायर की गई हैं.

सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका उस वक्त दायर की गई है जब इससे संबंधित एक और आर्टिकल 35ए पर बहस छिड़ी हुई है. इस आर्टिकल के तहत राज्य अपने स्थायी निवासियों के बारे में निर्णय ले सकता है. लंबे समय से भाजपा और आरएसएस आर्टिकल 370 को खत्म करने की मांग कर रहे हैं.

उल्लेखनीय है कि राज्य में भाजपा की सहयोगी पीडीपी की अध्यक्ष और सीएम महबूबा मुफ्ती साफ कर चुकी हैं कि अगर इस ऐसे अनुच्छेद खत्म किए गए, तो जम्मू-कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा. पूर्व की नेशनल कांफ्रेंस की सरकार के शीर्ष नेता फारूक अब्दुल्ला ने भी सख्त चेतावनी दी है कि अगर इस अनुच्छेद को खत्म किया गया, तो जनविद्रोह की स्थिति पैदा हो जाएगी.

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