करना तो है ही, तो आज ही ऐसे कर लें पैन कार्ड को आधार से लिंक

बिना आधार नंबर से पैन कार्ड को लिंक किए पैन इस्तेमाल करने का आज (30 जून) आखिरी दिन है. एक जुलाई से बिना आधार नंबर से लिंक किया पैन (परमानेंट अकाउंट नंबर) कार्ड इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा.

इसका मतलब यह नहीं कि अगर एक जुलाई से पहले आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड अवैध हो जाएगा. दरअसल 1 जुलाई से पैन कार्ड और आधार नंबर को लिंक करना जरूरी है.

इसके अलावा एक जुलाई से जो भी नए पैन कार्ड बनेंगे उनके आवेदन के साथ आधार नंबर देना अनिवार्य होगा. साथ ही जिन पुराने पैन नंबर्स को आधार नंबर से लिंक नहीं किया गया होगा वो पैन कार्ड अपने आप से अवैध नहीं होंगे.

संभावना है केन्द्र सरकार एक बार फिर से एक तारीख की घोषणा कर सकती है, जिसके बाद भी अगर पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक नहीं गया तब जाकर आपका पैन अवैध हो जाएगा. फिलहाल सरकार ने अब तक इस तारीख की घोषणा नहीं की है.

इसी तरह कुछ लोगों को जिज्ञासा है कि उनकी सालाना आय, आयकर स्लैब से कम है तो भी क्या उन्हें पैन और आधार लिंक करना चाहिए. इसका जवाब है कि अपने पैन कार्ड की वैधता बनाए रखने के लिए पैन और आधार लिंक करवा लेना ही चाहिए क्योंकि अगर आप पैन कार्ड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भविष्य में कभी ना कभी इसे आधार से लिंक करवाना ही पड़ेगा.

आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर मामूली प्रक्रियाएं पूरी कर पैन कार्ड को आधार से लिंक कर सकते हैं. 1 जुलाई से आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए इन दो सरकारी दस्तावेजों का लिंक होना जरूरी है.

पैन कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट (https://incometaxindiaefiling.gov.in/e-Filing/Services/LinkAadhaarHome.html) पर लॉग इन कर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके लिए आप इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं, इससे पहले आप अपनी जन्म तिथि, आधार कार्ड, और पैन नंबर को निकाल कर रख लें.

रजिस्ट्रेशन करने के बाद इनकम टैक्स की वेबसाइट पर लिंक आधार पर क्लिक कीजिए. इसके बाद एक विंडो खुलेगी. इसमें आप पैन नंबर और आधार नंबर से जुड़ी सही-सही जानकारी डालें, और अंत में फिर से लिंक आधार पर बटन दबाएं, आपका काम हो गया.

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