नई दिल्ली. आम आदमी पार्टी को दिल्ली सरकार से मिला दफ़्तर छिन गया है. उप राज्यपाल अनिल बैजल ने आदेश जारी कर इस ऑफिस का आवंटन रद्द कर दिया है.
शुंगलू समिति की रिपोर्ट में इस दफ़्तर आवंटन पर सवाल उठाए गए थे और कहा गया था कि क्योंकि ज़मीन दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र नहीं, इसलिए वो किसी राजनीतिक दल को दफ़्तर/ज़मीन देने के लिए नीति नही बना सकती.
उल्लेखनीय है कि शुंगलू समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने आम आदमी पार्टी को दफ्तर देने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई वह अवैध है.
दिल्ली सरकार ने दिल्ली में आईटीओ के पास दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर 206, राउज़ एवेन्यू ‘आप’ को दफ्तर के लिए आवंटित किया है.
शुंगलू समिति ने कहा कि दिल्ली सरकार ने इसके लिए पॉलिटिकल पार्टियों को दफ्तर के लिए जमीन देने की बाकायदा नई पॉलिसी बनाई, जिसमें ये भी कहा गया कि जमीन पाने योग्य पार्टियों को 5 साल तक कोई इमारत या बंगला दिया जा सकता है, क्योंकि इतने समय में वह अपनी आवंटित ज़मीन पर दफ़्तर बना सकते हैं.
समिति की रिपोर्ट में कहा गया है ‘भूमि दिल्ली सरकार का अधिकार क्षेत्र नहीं इसलिए आदेश रद्द होना चाहिए. यह साफ है कि राजनीतिक दलों को जमीन देने का फैसला इसलिए लिया गया ताकि आम आदमी पार्टी को सरकारी आवास मिल सके.’
खबर की पुष्टि करते हुए पार्टी प्रवक्ता संजय सिंह ने बताया है कि LG ने आम आदमी पार्टी के हेड ऑफिस का अलॉटमेंट कैंसल कर दिया है.
दिल्ली में पार्टी का यह दफ्तर राउस एवेन्यू में अलॉट किया गया था लेकिन अब दफ्तर खोलने के लिए मिले बंगले का आवंटन रद्द कर दिया गया है.