योजना का विवरण
प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY) राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन है जो वहनीय तरीके से वित्तीय सेवाओं नामतः, बैंकिंग/बचत तथा जमा खाते, विप्रेषण, ऋण, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करता हो.
खाता किसी भी बैंक शाखा अथवा व्यवसाय प्रतिनिधि (बैंक मित्र) आउटलेट में खोला जा सकता है. PMJDY खातों जीरो बैलेंस के साथ खोला जा रहा है. हालांकि, खाता धारक अगर किताब की जांच करना चाहती है, वह / वह न्यूनतम बैलेंस मानदंडों को पूरा करना होगा.
प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज
यदि आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है तो कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक नहीं है. यदि पता बदल गया है तो वर्तमान पते का स्वप्रमाणन पर्याप्त है.
यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित सरकारी रूप से वैध दस्तावेजों (ओवीडी) में से किसी एक की आवश्यकता होगीः
मतदाता पहचान पत्र,
ड्राइविंग लाईसेंस,
पैन कार्ड,
पासपोर्ट तथा नरेगा कार्ड.
यदि इन दस्तावेजों में आपका पता भी मौजूद है तो ये “पहचान तथा पते का प्रमाण” दोनों का कार्य कर सकता है.
यदि किसी व्यक्ति के पास उपर्युक्त वर्णित “वैद्य सरकारी कागजात” नहीं हैं, लेकिन इसे बैंक द्वारा ‘कम जोखिम’ की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है तो वह निम्नलिखित में से कोई एक कागजात जमा करके बैंक खाता खुलवा सकता/सकती है:
केंद्र/राज्य सरकार के विभाग, सांविधिक/विनियामकीय प्राधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लोक वित्तीरय संस्थानों द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र;
उक्त् व्यक्ति के विधिवत सत्यापित फोटोग्राफ के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र.
इस योजना से जुड़े विशेष लाभ निम्नानुसार हैं
जमा राशि पर ब्याज.
एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर.
कोई न्यूनतम शेष राशि अपेक्षित नहीं.
प्रधान मंत्री जन धन योजना के अंतर्गत रू 30,000 का जीवन बीमा लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों की प्रतिपूर्ति पर देय होगा
भारत भर में धन का आसानी से अंतरण.
सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को इन खातों से लाभ अंतरण प्राप्त होगा.
छ: माह तक इन खातों के संतोषजनक परिचालन के पश्चात ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी.
पेंशन, बीमा उत्पादों तक पहुंच.
प्रधान मन्त्री जन धन योजना के अन्तर्गत व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के तहत दावा देय होगा यदि रूपे कार्ड धारक किसी भी बैंक शाखा, बैंक मित्र, एटीएम,पीओएस, ई -कॉम आदि चैनल पर कम से कमएक सफल वित्तीयी अथवा गैर- वित्तीयी लेनदेन या तो अपने स्वयं के बैंक (उसी बैंक चैनल पर लेनदेन करने वाले बैंक ग्राहक/रुपे कार्ड धारक) और/अथवा किसी दूसरे बैंक (अन्य बैंक चैनल पर लेनदेन करने वाले बैंक ग्राहक/रूपे कार्डधारक) के माध्यम से दुर्घटना की तारीख को शामिल करते हुए दुर्घटना की तारीख से पूर्व 90 दिन के भीतर किया हो,रूपे बीमा कार्यक्रम वित्तीयी वर्ष 2016-2017 के अन्तर्गत शामिल किए जाने हेतु पात्र होंगे.
प्रति परिवार, मुख्यत: परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में 5,000/- रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है.
अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर जाएं – http://www.pmjdy.gov.in