फिल्म शुरू होने से पहले बजेगा राष्ट्रगान, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के सभी सिनेमाघरों को फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान यानी ‘जन गण मन’ बजाने का निर्देश दिया है.

एक जनहित याचिका की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाए और स्क्रीन पर तिरंगा दिखाया जाना चाहिए.

कोर्ट ने कहा कि सभी नागरिकों को राष्ट्रगान और राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना चाहिए.

कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रगान बजने पर सिनेमाघरों में मौजूद सभी लोगों को खड़े होकर इसका सम्मान करना चाहिए.

केंद्र और सभी राज्यों के सचिवों ने कोर्ट के इस आदेश का सर्कुलर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकाशित करने की सहमति दी है.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा है कि राष्ट्रगान का कमर्शल फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए.

कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रगान को आपत्तिजनक चीजों पर प्रिंट नहीं किया जा सकता.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रगान का संक्षिप्त रूप नहीं बजाया जा सकता, राष्ट्रगान का फुल वर्जन ही बजेगा.

इस जनहित याचिका को श्याम नारायण चौकसे की तरफ से दायर किया था. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से यह निर्देश देने की मांग की गई थी कि देशभर में सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाया जाना चाहिए.

याचिका में यह भी कहा गया था कि एक बार शुरू होने पर राष्ट्रीय गान को अंत तक गाया जाना चाहिए, और बीच में बंद नहीं किया जाना चाहिए.

याचिका में कोर्ट से यह आदेश देने का आग्रह भी किया गया था कि राष्ट्रीय गान को ऐसे लोगों के बीच न गाया जाए, जो इसे नहीं समझते.

इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय गान की धुन बदलकर किसी ओर तरीके से गाने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए.

याचिका में कहा गया है कि इस तरह के मामलों में राष्ट्रीय गान नियमों का उल्लंघन है और यह वर्ष 1971 के कानून के खिलाफ है.

याचिका में मांग की गई थी कि राष्ट्रगान को सरकारी समारोहों और कार्यक्रमों में गाने के बारे में उचित नियम और प्रोटोकॉल तय होने चाहिए.

इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए अक्टूबर में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

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