नई दिल्ली. अब शुक्रवार से बैंकों में 500 और 1000 के पुराने नोट नहीं बदले जाएंगे. गुरुवार को हुई समीक्षा बैठक में सरकार ने ये ऐलान किया है.
हालांकि 500 रूपए के पुराने नोट अस्पतालों, पेट्रोल पंपों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर 15 दिसबंर तक स्वीकार किए जाएंगे.
इसके साथ ही पुराने नोट हाथों-हाथ बदलने की सुविधा बंद कर दी गई है. अब 500 और 1000 के पुराने नोटों को बैंक में बदला नहीं जा सकेगा बल्कि केवल बैंकों में जमा कराया जा सकेगा.
यहाँ इस्तेमाल हो सकेंगे 500 के पुराने नोट
1. अस्पताल, पेट्रोल पंप, मेट्रो और सरकारी ट्रांसपोर्ट में अब 15 दिसंबर तक केवल 500 के पुराने नोट लिए जाएंगे.
2. सरकारी स्कूलों में एक छात्र के फीस के तौर पर 2000 रुपये तक का भुगतान 500 के पुराने नोटों से किया जा सकेगा.
3. सेंट्रल और राज्य सरकार के कॉलेजों में भी फीस के तौर पर पुराने 500 के नोट 15 दिसंबर तक लिए जाएंगे.
4. प्री-पेड मोबाइल के 500 रुपये तक के टॉप-अप में पुराने 500 के नोट इस्तेमाल किए जाएंगे.
5. केंद्रीय भंडार से अब 5000 तक की ही खरीदारी पुराने नोटों से की जा सकेगी.
6. केवल बिजली और पानी के बिल अब 500 के पुराने नोटों से भरे जा सकेंगे.
7. 2 दिसंबर रात 12 बजे तक तभी टोल फ्री रहेंगे, लेकिन 3 से 15 दिसंबर तक 500 के पुराने नोटों से टोल टैक्स चुकाए जा सकेगा.
इसके अलावा, भारत आने वाले पर्यटक अब हर हफ्ते 5000 रुपये तक करेंसी एक्सचेंज करा पाएंगे.
इसके लिए उन्हें जानकारी पासपोर्ट के साथ दर्ज करानी होगी. रिज़र्व बैंक इसके बारे में निर्देश जारी करेगा.