नई दिल्ली. दूसरों का पैसा अपने अकाउंट में जमा कर ब्लैक मनी को वाइट करने में जाने-अनजाने सहयोग दे रहे लोगों को सरकार ने चेतावनी दी है.
वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि लोग इस तरह की गतिविधि में शामिल ना हों वरना महंगा पड़ सकता है.
बयान में चेतावनी दी गई है कि दोषी पाए जाने पर इनकम टैक्स कानूनों के तहत दोनों पक्षों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
बयान में कहा गया है कि सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि कामगार, कारीगर या गृहणी की ओर से 2.5 लाख रुपये तक की राशि बैंक अकाउंट में जमा कराने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछताछ नहीं करेगा.
इस बीच रिपोर्ट मिल रही है कि कुछ लोग अपनी ब्लैक मनी को नए नोट में बदलने के लिए दूसरे लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल कर रहे हैं. बदले में उन्हें रुपये दिए जाते हैं. ऐसा जनधन अकाउंट के जरिए भी हो रहा है.’
मंत्रालय ने इस तरह की गतिविधि को गलत बताते हुए कहा है, ‘यदि यह पाया जाता है कि जमा धनराशि अकाउंट होल्डर की नहीं है तो इनकम टैक्स कानूनों के तहत कार्रवाई होगी.
इस बयान में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि जो लोग इस तरह की टैक्स चोरी के लिए अपने अकाउंट का इस्तेमाल होने देंगे, उन्हें भी सजा दी जाएगी.’
अपनी गाढ़ी कमाई को अपने बैंक अकाउंट में जमा करने पर किसी भी तरह की पूछताछ से इनकार किया गया है.
साथ ही लोगों को यह सलाह दी गई है कि किसी भी तरह के लुभावने झांसे में आकर काले धन को नए नोट में बदलने के अपराध में शामिल ना हों.
जनता से अपील की गई है कि यदि उनके पास इस तरह की कोई जानकारी है तो तुरंत इनकम टैक्स विभाग को इसकी सूचना दें.