दो और न्यूज़ चैनलों को प्रसारण बंद करने का आदेश

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नई दिल्‍ली. सरकार ने एक उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के बाद असम के एक समाचार चैनल ‘न्यूज़ टाइम असम’ को एक दिन के लिए प्रसारण बंद करने का आदेश दिया है.

इसके अलावा मंत्रालय ने एक और चैनल ‘केयरवर्ल्ड टीवी’ को भी 9 नवंबर से सात दिन के लिए बैन करने का आदेश दिया है.

समिति ने महसूस किया कि ‘न्यूज़ टाइम असम’  ने एक से अधिक बार ‘प्रोग्रामिंग दिशा-निर्देशों’ का उल्लंघन किया. वहीं, ‘केयरवर्ल्ड टीवी’  पर आपत्तिजनक कंटेंट दिखाने का आरोप है.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दो नवंबर के आदेश में चैनल ‘न्यूज टाइम असम’ को नौ नवंबर को एक दिन के लिए प्रसारण बंद करने को कहा है.

चैनल के खिलाफ आरोपों में से एक आरोप है कि उसने एक कार्यक्रम का प्रसारण किया जिसने एक नाबालिग लड़की की पहचान का खुलासा किया जिसे घरेलू सेवक के तौर पर काम करने के दौरान बर्बर यातना दी गई थी.

चैनल द्वारा प्रसारित दृश्यों में बच्ची की निजता और गरिमा से समझौता किए जाने की बात महसूस करते हुए चैनल को अक्टूबर 2013 में एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था.

चैनल का पक्ष सुनने के बाद मामले की जांच करने वाली अंतर मंत्रालयीन समिति ने महसूस किया कि चैनल को एक दिन के लिए प्रसारण बंद करने को कहा जा सकता है.

इसके पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 9 नवंबर के दिन एनडीटीवी इंडिया का प्रसारण स्थगित करने के आदेश दिए थे.

जांच समिति ने यह पाया कि चैनल ने जनवरी में पंजाब में हुए आतंकवादी हमले की कवरेज के दौरान प्रसारण नियमों का उल्लंघन किया है.

समिति की रिपोर्ट के मुताबिक, चैनल ने सैन्य अड्डे की कुछ संवेदनशील जानकारियां उजागर की थी.

पठानकोट आतंकी हमले के दौरान एनडीटीवी ने राष्ट्रीय सुरक्षा की परवाह किए बगैर ऎसी जानकारियाँ प्रसारित की, जिनसे आतंकियों की मदद हो सकती थी.

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